राह चलती लड़कियों और महिलाओं से छेड़खानी करने वालों के लिए कोर्ट ने तगड़ा इंतजाम कर दिया है. मुंबई की पॉक्सो कोर्ट ने एक युवक को 13 महीने की सजा दी है. इस युवक को खेड़खानी करने का दोषी पाया गया है. युवक के खिलाफ 14 साल की एक लड़की ने फ्लाइंग किस देने और आंख मारने का आरोप लगाया था. इन चीजों को छोटी-मोटी चीज समझने वाले इस युवक के खिलाफ लड़की ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो कोर्ट ने भी अच्छा सबक सिखा दिया.
मुंबई की पॉक्सो कोर्ट ने न सिर्फ 13 महीने के कारावास की सजा सुनाई है बल्कि 15000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसमें से 10 हजार रुपये पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे. लड़की ने अपनी शिकायत में कहा था कि छेड़खानी करने वाला युवक पहले भी कई बार इस तरह की हरकत कर चुका था. लड़की की मां ने भी कहा कि कई बार रोकने-टोकने और फटकार लगाने के बाद भी युवक नहीं माना तो शिकायत की गई.
लोकल डिब्बा को Youtube पर सब्सक्राइब करें.
छेड़खानी को ‘मजाक’ समझने वालों के लिए सबक
लड़की की शिकायत के बाद युवक को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में इस मामले की कार्यवाही हुई. अब कोर्ट ने युवक को दोषी करार दिया और 13 महीने कारावास की सजा सुनाई है. यह फैसला ज़रूरी इसलिए है कि लोगों में आम धारणा बन गई है कि आंख मारना और फ्लाइंग किस दे देना तो ‘छोटी’ चीज़ है. ऐसे लोगों को सुधारने के लिए इस तरह के फैसले ज़रूरी हैं.
अक्सर ग्रामीण और शहरी इलाकों में भी देखा जाता है कि कुछ ग्रुप रास्ते में खड़े रहते हैं और आती-जाती महिलाओं और लड़कियों पर फब्तियां कसते हैं. कई बार तो इनकी हिम्मत इस कदर बढ़ जाती है कि ये अश्लील इशारे करने पर उतर आते हैं. आए दिन सार्वजनिक जगहों पर किसी युवक के हस्तमैथुन की खबरें भी आती ही हैं.
‘वेश्या’ बोलने पर बीवी ने ली पति की जान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह हत्या नहीं
ज्यादातर महिलाएं मामला आगे न बढ़ाने की सोचकर चुप रहती हैं और आगे निकल जाती हैं. क्योंकि उन्हें पता होता है कि कुछ होना नहीं है. कुछ होना नहीं है वाली धारणा को बदलने के लिए भी ऐसे फैसले बहुत ज़रूरी हैं.